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शराब पीने के लिए पैसा न देने पर मालिक की हत्या करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

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अयोध्या। शराब पीने के लिए रुपये न देने पर मालिक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देने के मामले में युवक को दोषी पाते हुए कोर्ट आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत से मंगलवार को हुआ।
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एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 14 अप्रैल 2017 की है। इनायत नगर थाना क्षेत्र के कहुआ गांव निवासी शिव बदल भूसा की ढुलाई कर रहे थे, उनका नौकर रामकुमार मौर्य ट्यूबवेल पर बैठा था। उसने शिव बदल से शराब पीने के लिए पैसा मांगा, शराब के लिए रुपया देने से शिव बदलने इंकार कर दिया तो राम कुमार मौर्य ने ट्यूबेल के घर से कुल्हाड़ी निकालकर शिव बदल पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
इसकी रिपोर्ट शिव बदल के लड़के मुकेश शुक्ला ने घटना वाले दिन ही रामकुमार के खिलाफ हत्या की धारा में लिखाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने हत्या की धारा में आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रामकुमार को दोषी पाते हुए सजा दी।
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