फैजाबाद। जिले को धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से डीआईओएस ने समस्त विद्यालयों में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाने एवं विद्यालयों को धूम्रपान व तंबाकू मुक्त घोषित करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश का सख्ती से अनुपालन भी कराया जाएगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डीआईओएस राजेश कुमार आर्य ने जनपद के समस्त स्कूल/कॉलेज में नो स्मोकिंग लिखा बोर्ड लगाने एवं विद्यालय को धूम्रपान मुक्त घोषित करने का आदेश जारी किया है।
सामाजिक संस्था ग्लोबल पाथ फैजाबाद के सहयोग से जिले को धूम्रपान मुक्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। डीआईओएस ने बताया कि, शिक्षण संस्थाओं के बाहरी दीवार से 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
ऐसे में जनपद के समस्त स्कूल/कॉलेज में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगवाने एवं विद्यालय को धूम्रपान मुक्त घोषित करने के लिए ये आदेश जारी किया है।
ग्लोबल पाथ के प्रबंधक आम्रपाली त्रिपाठी ने बताया कि, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
कोटपा-2003 अधिनियम की धारा-5 के तहत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन व प्रचार-प्रसार निषेध है, ऐसा करने पर पहले अपराध पर दो वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है।
हर माह की दो तारीख को चलेगा सफाई अभियान
फैजाबाद। डीएम डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि, एक जनवरी 2018 से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को पान, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी-सिगरेट आदि से पूर्ण रूप से मुक्त करने के साथ-साथ प्रत्येक माह की दो तारीख को समस्त कार्यालयों में सभी अफसरों व कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि, अधिकांश कार्यालयों ने सफाई अभियान चलाया जा चुका है, मगर कुछ कार्यालयों ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया है। दो दिसंबर को पुन: अभियान चलाया जाना है।