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हत्या में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद

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हत्या में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद
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फैजाबाद। खेत सींचने के लिए पानी ले जाने के विवाद में युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने बृजेश को 26 हजार व अन्य दोनों को बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भी किया है।

जुर्माने की राशि में से आधी रकम वादी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी हुआ है। यह फैसला बुधवार को अपर जिला जज सुरेश चंद्र आर्य की अदालत से हुआ। मामला खंडासा थाने के गांव कटैया भारी का है।
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एडीजीसी सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि घटना 18 अक्तूबर 2014 की है। इसी गांव के घनश्याम अपना खेत सींच रहे थे। तभी गांव के ही बृजेश तिवारी, रजनीश तिवारी, विमलेश तिवारी (तीनों सगे भाई) पानी बांधकर अपने खेत में ले जाने लगे। इसका विरोध करने पर बृजेश अपने घर चले गए।
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वहां से अपने अन्य दोनों भाइयों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर आए और फायर कर दिया। गोली राकेश कुमार पांडेय को लगी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट मृतक के पिता घनश्याम ने तीनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीनों को सजा सुनाई।
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