जानलेवा हमले में दोनों पक्ष के छह लोगों को सात साल की सजा
फैजाबाद। नाली के विवाद में दो लोगों को घायल करने के क्रॉस केस में दोनों पक्षों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिलाजज सुरेश चंद्र आर्य की कोर्ट से हुआ।
एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 27 जुलाई 2009 की है। नाली की सफाई के विवाद को लेकर खंडासा थाने के बकचुना गांव में विवाद हो गया। इसमें अंबिका प्रसाद, शिवकुमार, भरत कुमार, विजय कुमार पर आरोप था कि इन लोगों ने लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से विजय प्रकाश शुक्ला पर हमला करके उन्हें मरणासन्न कर दिया।
बचाने राहुल आए तो उन्हें भी मारा पीटा गया। इसकी रिपोर्ट राम कैलाश तिवारी ने सबके खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में लिखाई थी। दौरान मुकदमा अंबिका प्रसाद शुक्ला की मौत हो गई अन्य को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए सजा दी। दूसरे पक्ष के विजय कुमार शुक्ला ने विजय प्रकाश, राम कैलाश, पुष्पेंद्र, राम सागर, राहुल कुमार के खिलाफ रिपोर्ट जानलेवा हमला समेत अन्य धारा में लिखाई थी।
आरोप था कि पांचों लोगों ने लाठी, डंडा लोहे की रॉड से वादी के भाई शिव कुमार को मारकर घायल कर दिया। दौरान मुकदमा राम सागर की मौत हो गई इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा अवेट कर दिया गया। राहुल बाल अपराधी घोषित हो गया उसके खिलाफ मुकदमा किशोर न्यायबोर्ड में विचाराधीन है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अन्य तीनों को दोषी पाते हुए सजा दी।