किशोर के हत्यारे को आजीवन कारावास
फैजाबाद। लेनदेन के विवाद में किशोर की गला घोंटकर हत्या करके लाश तालाब में छिपाने के आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसला अपर जिलाजज हरिनाथ पांडेय की कोर्ट से बुधवार को हुआ। मामला इनायतनगर थाने के अस्थमा मजरे गढ़ा का है।
एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि, घटना आठ दिसंबर 2013 की है। गढ़ा गांव के विश्राम ने रिपोर्ट लिखाई थी कि वह भट्ठों पर ठेके पर मजदूर भेजता है। बेचू निवासी कोटिया थाना खंडासा पिछले 10 वर्ष से उसके गांव में रहते हैं।
उनके बहनोई अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के विराज गांव निवासी हनुमान को मेरठ में एक भट्ठे पर काम करने के लिए 15 हजार रुपये दिए थे। इसकी जिम्मेदारी बेचू ने ली थी। मगर रुपये लेने के बाद हनुमान न तो भट्ठे पर काम करने गया और न ही रुपये लौटाए।
बेचू से रुपये वापस दिलाने को कहा तो उसने धमकी दी थी। आठ दिसंबर को विश्राम का पुत्र सुरेश कुमार (12) सामान लेने के लिए घर से निकला मगर उसके बाद वापस नहीं लौटा। तलाशने के दौरान पता चला कि गांव का बेचू भी गायब है।
भोर चार बजे बेचू घर लौटा तो संदेह के आधार पर गांव के लोगों ने उससे पूछतांछ की। इस पर उसने बताया कि गांव के पूरब बाग में सुरेश की हत्या करके लाश तालाब में फेंक दी है। उसकी निशानदेही पर शव बरामद होने पर विश्राम ने हत्या व साक्ष्य छिपाने की धारा में रिपोर्ट लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा दी।