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Etawah News: दहेज उत्पीड़न के मामले में दो को पांच-पांच साल की कैद

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुनीता शर्मा ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति सुबोध व एक अन्य आरोपी को दोषी पाया है। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 35 हजार रुपये व 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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नगला उदई निवासी अमर सिंह ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया कि उसने अपनी पुत्री ओमवती की शादी 15 फरवरी 2020 को पचावली निवासी सुबोध के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बेटी का उत्पीड़न करने लगे। बताया उसकी उसकी पुत्री गर्भवती थी। ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसका गर्भपात हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति सुबोध उर्फ राहुल, सर्वेश कुमार, मुन्ना लाल, अभिषेक कुमार व शनि के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुनीता शर्मा ने आरोपी सुबोध कुमार उर्फ राहुल व सर्वेश कुमार निवासी पचावली थाना फ्रेंडस काॅलोनी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने अन्य आरोपियों को साक्ष्य के आरोप में बरी कर दिया। कोर्ट ने क्रमश: दोनों पर 35 व 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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