फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Etawah News: हत्या में पति समेत तीन को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र के नगला दलप गांव में दो अप्रैल 2024 को हुई महिला का गला दबाकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने उसके पति, सास और ससुर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने तीनों को दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

सोनम की शादी 25 दिसंबर 2023 को अरुण कुमार उर्फ बंटू के साथ हुई थी। परिजन का आरोप था कि शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से बाइक और सोने की चेन की मांग को लेकर सोनम को प्रताड़ित किया जाता था। दो अप्रैल 2024 को सोनम ने अपने भाई को फोन कर मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। इसी दिन शाम को मायके पक्ष को उसकी मौत की सूचना मिली। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने सोनम की मौत गला दबाने से दम घुटने के कारण होना बताया था। रिपोर्ट में गर्दन और जबड़े के आसपास चोटों का भी उल्लेख किया गया था। अदालत ने हत्या के आरोप पर विचार करते हुए अभियोजन साक्ष्यों में सोनम के अंतिम समय में पति अरुण के साथ होने की परिस्थिति और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना। 30 मार्च को अरुण सोनम को ससुराल से लेकर आया था। इसके बाद दो अप्रैल को उसकी मौत हो गई। न्यायालय ने गला दबाकर हत्या किए जाने को माना। हालांकि, दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के आरोपों के संबंध में अदालत ने साक्ष्यों का अलग से परीक्षण किया और अरुण कुमार उर्फ बंटू, रवीन्द्र सिंह व शकुंतला को धारा 498 ए, 304 बी आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 से दोषमुक्त कर दिया। वैकल्पिक आरोप में धारा 302/34 के तहत तीनों को हत्या का दोषी माना गया। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें