फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

निजी नलकूप वालों को बिल से लगेगा ‘करंट’

Mon, 17 Aug 2015 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
विज्ञापन
विज्ञापन
बिजली विभाग ने बिलों में वृद्घि करके निजी नलकूप उपभोक्ताओं को ‘करंट’ का झटका दिया है। नए टैरिफ के अनुसार अब निजी नलकूप उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं की दरों पर बिल अदायगी करनी होगी।
विज्ञापन


इस व्यवस्था को कैग सीनियर एकाउंट के आडिट के दौरान लागू किया गया है। बढ़ी हुई दरें फरवरी 2012 से लागू होंगी।विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता आरबी सिंह ने बताया कि निजी नलकूप उपभोक्ताओं से बिजली बिल की धनराशि पूर्व में 10 घंटे की आपूर्ति के हिसाब से ली जाती रही है।

फरवरी 2012 में ग्रामीण क्षेत्र विद्युत आपूर्ति 10 घंटे और अधिक बढ़ा दी गई है।वर्तमान में भी यही व्यवस्था लागू है। पूर्व में नलकूप उपभोक्ताओं से 10 घंटे की आपूर्ति के हिसाब से बिल वसूला जाता था लेकिन फरवरी 2012 से अब कुल 20 घंटे की आपूर्ति के हिसाब से बिल अदा करना होगा।
विज्ञापन


निजी नलकूप की 10 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति बिलिंग शहरी मीटर्ड टैरिफ के अनुसार फरवरी 2012 से की जाएगी।उन्होंने बताया कि शहरी टैरिफ के अनुसार अभी तक नलकूप उपभोक्ता कम बिल जमा कर रहे थे। पूर्व में प्रतिमाह के हिसाब से जमा की जा रही धनराशि का समायोजन वर्तमान दरों के अनुसार कर दिया गया है।

अब बढ़ी हुई दरों का भुगतान जमा कराया जाना है। निजी नलकूप उपभोक्ता शहरी टैरिफ के अनुसार बिलों की अदायगी करना सुनिश्चित करें। बिलों की अदायगी न करने वाले  उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी, कनेक्शन भी काटे जाएंगे।
विज्ञापन


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें