इटावा। प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने जमीन के विवाद के मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह विवाद ग्राम पेवली की एक जमीन को लेकर है।
वादी सुमित नारायण आदि का दावा है कि उन्हें वर्ष 1970 में आवास बनाने के लिए भूमि संख्या 194 पट्टे पर मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादीगण अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादी शंभू दयाल आदि ने वादी के पट्टे को फर्जी बताया। उनका दावा है कि विवादित जमीन भूमि संख्या 409 का हिस्सा है, जिसे उन्होंने खरीदा है।
अपर जनपद न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सुनवाई के दौरान दस्तावेजों में संदिग्धता पाई। अदालत ने माना कि यदि निर्माण ध्वस्त हुए तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। सुप्रीम कोर्ट के नजीर का हवाला देते हुए न्यायालय ने अपील खारिज की। दोनों पक्षों को चार मई को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश है।