इटावा। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने पर एडीजी कानपुर के आदेश से सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार और अपराध निरीक्षक राजा दुबे को निलंबित कर दिया गया है।
वर्ष 2025 मई में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। स्कूल के बाहर से एक वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा को कार से अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपित वकील को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी समय रहते नहीं की गई थी।
इसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने उच्चाधिकारियों से की थी। आरोप लगाया था कि पुलिस ने विवेचना के दौरान कई अहम तथ्यों की अनदेखी की थी। वहीं पीड़िता के बयान व साक्ष्य संकलन में भी लचर रवैया निभाया था। आरोप था कि पॉक्सो एक्ट का मामला होने के बावजूद चार्जशीट भी समय पर नहीं लगाई गई थी।
एडीजे ने पूरे मामले की जांच कराने के बाद उसमें लापरवाही सिद्ध होने पर सिविल लाइन इंस्पेक्टर सुनील कुमार और विवेचक अपराध निरीक्षक राजा दुबे निलंबित करने के आदेश दिए। एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि एडीजे के आदेश पर सिविल लाइन इंस्पेक्टर और अपराध इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है।