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बिजली चोरी में आरोपी को तीन साल की सजा

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कोर्ट ने चोरी की बिजली से आटा चक्की चलाने के मामले में अवनीश कुमार को तीन साल की सजा सुनाई। वर्ष 2009 में विद्युत विभाग के अधिकारी ने बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विशेष लोक अभियोजक विद्युत अनिल किशोर तिवारी ने बताया कि चौबिया के राहिन गांव में अवनीश कुमार की आटा चक्की लगी थी।
चक्की का बिजली कनेक्शन अवनीश ने ट्रांसफार्मर से कर रखा था। 25 जुलाई 2009 का अवर अभियंता राजेश ने विद्युत टीम के साथ छापा मारकर अवनीश के यहां बिजली चोरी पकड़ी थी।
मामले अवर अभियंता ने चौबिया थाने में अवनीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक विद्युत ने बताया कि आरोपी ने विद्युत चोरी के सापेक्ष विभाग के निर्धारित राजस्व निर्धारण की 1,53,854 रुपये की धनराशि जमा की जा चुकी है।
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विवेचक ने मामले की जांचकर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी अवनीश कुमार को दोषी करार देकर सजा सुनाई। फिलहाल अवनीश को जमानत पर हैं।
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