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दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद

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इटावा। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि औरेया जिले के अयाना थाना क्षेत्र के कटघरा गांव निवासी अशोक कुमार ने भरथना थाने में सात जून 2014 को दमाद प्रदीप उसके परिवार के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में अशोक ने कहा था कि उन्होंने बेटी सोनम की शादी स्टेशन रोड भरथना निवासी प्रदीप कुमार के साथ 20 मई 2013 की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही सोनम के ससुराल वालों ने प्लाट खरीदने के लिए एक लाख रुपये और सोने की चेन मांग शुरू कर दी थी। इस बात की जानकारी सोनम ने फोन पर मायके वालों को दी थी। अशोक कुमार ने बताया कि डिमांड पूरी होने पर आरोपियों ने 17 दिसंबर 2013 को सोनम के साथ मारपीट की।
सूचना पाकर वह भरथना गए और इसकी शिकायत की। सोनम का डॉक्टरी परीक्षण भी कराया। इसी बात से नाराज होकर दामाद व अन्य आरोपियों ने 7 जून 2014 को सोनम के साथ मारपीट की। उसको जला मार डाला। विवेचना में प्रदीप पर लगे आरोप सही पाए गए। विवेचक ने उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर- एक शीरीन जैदी के यहां चल रही थी। न्यायाधीश ने प्रदीप कुमार को मामले में दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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