बगैर अनुमति के नामांकन जुलूस निकालने पर जिला मजिस्ट्रेट शमीम अहमद खान ने सपा प्रत्याशी कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर सीओ सैफई के खिलाफ भी कर्तव्यपालन में लापरवाही की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है।
सपा प्रत्याशी कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू ने बद्री प्रसाद धर्मशाला छैराहा से नामांकन जुलूस निकालने का कार्यक्रम तय किया था। जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। सोमवार सुबह सभी कार्यकर्ता मकसूदपुरा स्थित सपा के चुनाव कार्यालय पर एकत्र होने लगे। उत्साही युवकों ने बाइकों पर नारेबाजी करते हुए शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला। जिला निर्वाचन अधिकारी शमीम अहमद खान ने बताया कि नामांकन से पहले सपा प्रत्याशी कुलदीप गुप्ता तथा जिलाध्यक्ष सपा गोपाल यादव ने अनुमति प्राप्त नहीं की। जिससे जनपद में लगी धारा 144 तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए उनके विरूद्ध एफ आईआर दर्ज करा दी गई है।
वहीं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वाहनों को बैरियर पर न रोकने पर सीओ सैफई भी कार्रवाई की जद में आ गए हैें। डीएम चौराहे से लेकर अंबेडकर चौराहे तक नो व्हीकल जोन बनाया गया है। सीओ सैफई विनय कुमार चौहान ने गलत ढंग से वाहनों को बैरियर से आगे जाने की अनुमति दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर श्री चौहान की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया है।