विकलांग पेंशनरों ने अब तक विभाग को आधार नंबर मुहैया नहीं कराए हैं। इससे इनकी पेंशन रुकने की नौबत बन गई है। आधार नंबर देने के बाद ही इनकी पेंशन बहाल होगी। विभाग ने तय किया है कि आधार कार्ड न देने पर विकलांग पेंशन भी नहीं दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में फिलहाल किसी भी लाभार्थी को पेंशन नहीं मिली है।
विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग इस संबंध में पेंशन लाभार्थियों को सूचित भी करता रहा है। अभी भी आधे से ज्यादा पेंशन के लाभार्थियों ने आधार कार्ड की छायाप्रति जमा नहीं की है। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में 10092 विकलांगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। इनमें से 4695 ने ही विकलांग जन कल्याण विभाग में आधार कार्ड की छाया प्रति जमा की है। 5397 लाभार्थियों ने अभी तक आधार कार्ड की छाया प्रति नहीं दी है।
विभाग ने आधार कार्ड की जानकारी न देने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है। जिला विकलांग जन कल्याण अधिकारी रजनीश पांडेय ने बताया कि आधार कार्ड की जानकारी न देने वाले लाभार्थियों क ी पेंशन नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल पेंशनरों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। ब्लाक स्तर से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है। जिन पेंशन लाभार्थियों की सत्यापन रिपोर्ट के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति नहीं होती, उसे दोबारा ब्लाक कार्यालय पर भेजा जा रहा है। जिन विकलांग पेंशन लाभार्थियों के आधार कार्ड उपलब्ध हो गए, वह प्रक्रियाधीन हैं। ऐसे विकलांग पेंशन लाभार्थियों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि बैंक खाते में पहुंच जाएगी।