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Etawah News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट राखी चौहान ने डेढ़ साल पुराने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सहसों थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस गांव का युवक उसकी 16 साल की पुत्री को आठ फरवरी 2024 को ले गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की खोजबीन शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी के जब बयान दर्ज हुए तो उसने दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की। बाद में पुलिस ने आरोपी छोटे उर्फ संजय निवासी पुरा खेड़ा बिठौली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छानबीन के बाद भगाने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय उर्फ छोटे को दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट को जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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