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Etawah News: मादक पदार्थ की तस्करी में दोषी को 10 साल की सजा

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इटावा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा ने पांच साल पुराने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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इकदिल थाना पुलिस ने गश्त के दौरान ग्वालियर बायपास से 23 मार्च 2021 को बॉबी उर्फ सतेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ था। आरोपी ने बताया कि वह नशीला पाउडर खरीद कर लोगों को बेचता था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बॉबी उर्फ सतेंद्र को 10 साल की सजा की सजा सुनाई।
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