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क्रीम निकाल खोया, दूध बेचने पर 15 हजार जुर्माना

Fri, 05 Jun 2015 11:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
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करीब चार साल पहले लिए गए सैंपल में दूध व खोया की अधोमानक रिपोर्ट के आधार पर न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम कोर्ट ने दो लोगों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। इसे महीने भर के भीतर जमा करना होगा अन्यथा इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।
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जिला खाद्य सुरक्षाधिकारी नादिर अली ने बताया कि वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षाधिकारी अरविंद कुमार ने शहर के होमगंज मार्केट में जरौली थाना बढ़पुरा के रामचंद्र पुत्र विश्राम सिंह को संदिग्ध खोया बेचते हुए पकड़ा था। उन्होंने मिलावट के संदेह में खोये का नमूना लिया था जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था।

जांच रिपोर्ट में खोये में फैट कम मिला था। यह खोया क्रीम निकले दूध का बना पाया गया था। इस पर न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम की कोर्ट में वाद दायर किया गया। इस मामले में एडीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और खोये को अधोमानक पाते हुए रामचंद्र पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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इसी तरह खाद्य सुरक्षाधिकारी रवि शर्मा ने वर्ष 2012 में अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज के पास दूधिया अनिल पांडेय पुत्र सियाराम निवासी भिंडियापुर थाना बढ़पुरा के कंटेनर से दूध का सैंपल लिया था। यह दूध भी जांच में अधोमानक मिला।

इसमें से क्रीम निकालने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस आधार पर मामला एडीएम कोर्ट में गया और न्याय निर्णायक अधिकारी श्री सिंह ने शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए अनिल पांडेय पर भी 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। दोनाें मामलों में खाद्य सुरक्षाधिकारी भैयालाल प्रजापति ने पैरवी की।

इनामी आरोपी की खेती कुर्क
भरथना( इटावा)। थाना क्षेत्र के नगला अति निवासी 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त महिपाल सिंह यादव की अचल संपति (खेती) कुर्क कर ली गई।

उपनिरीक्षक नितेंद्र कुमार ने बताया कि राहुल हत्या कांड के अभियुक्त महिपाल सिंह यादव पुत्र महराज सिंह यादव  निवासी ग्राम नगला अति  के खिलाफ अदालत से वारंट जारी है। कोर्ट में आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस व नायब तहसीलदार भरथना के निर्देशन में तीन लेखपालों की टीम ने अभियुक्त की 25 बीघा जमीन कुर्क कर ली।
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