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छेड़खानी के विरोध में हत्या करने पर आजीवन कारावास

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इटावा। सैफई थाना क्षेत्र के लरखौर गांव में तीन साल पहले हुए छेड़छाड़ व हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
एडीजीसी (दंड) वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि सैफई के लरखौर गांव निवासी देवलाल की मां घर पर सात नवंबर 2018 को दिवाली की तैयारी कर रहीं थी। उसी दौरान पड़ोसी संदीप उर्फ संजीव घर में घुस आया और बदनीयती से घर की लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगा। इसका विरोध करने पर संजीव ने मां की गोली मारकर हत्या कर मौके
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से भाग गया था। घटना की रिपोर्ट सैफई थाने में हत्या व छेड़छाड़ की धारा में दर्ज की गई थी।
तत्काली न थाना प्रभारी जीवाराम यादव ने विवेचना शुरू की। संजीव को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया। विवेचक ने संजीव पर लगे आरोपों को जांच में सही पाया। मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो कल्पना द्वितीय की अदालत में चल रही थी। न्यायाधीश ने वादी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद संदीप उर्फ संजीव को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है।
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