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Etawah News: पत्नी की हत्या में दोषी बैंक कर्मी को उम्रकैद

Tue, 28 Mar 2023 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम दिलीप कुमार सचान ने दहेज हत्या के मामले में दोषी बैंक कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि औरैया के एरवाकटरा थानाक्षेत्र के गांव नगला गोला निवासी उदयवीर सिंह ने पुत्री नीलम की शादी 12 साल पूर्व ऊसराहार थानाक्षेत्र के गांव नगला मया निवासी विमलेश कुमार के साथ की थी। विमलेश भरथना स्थित एक बैंक में क्लर्क था। शादी के बाद नीलम के ससुराली दहेज की मांग करने लगे। उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया।
आरोप है कि 24 जुलाई 2021 की शाम ससुरालीजनों ने नीलम के साथ मारपीट की और उसका गला दबा दिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया तो शव छोड़कर भाग गए। सूचना मिलने पर नीलम के पिता अस्पताल पहुंचे। वहां नीलम का शव लावारिस पड़ा मिला। पिता उदयवीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पति विमलेश, ससुर महेश व देवर शिवम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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जांच में पुलिस को ससुर व देवर की भूमिका नहीं मिली। पुलिस ने विमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने विमलेश को हत्या का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई है।
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