ताखा। क्षेत्र के कुदरैल गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग की जांच में सरकारी भूमि पर मकान और दुकानें बनाकर व्यवसाय संचालित किए जाने की पुष्टि होने पर तहसील प्रशासन ने कब्जाधारी को 12.60 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया है।
कुदरैल गांव की गाटा संख्या 2220 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि गांव निवासी मोहित गुप्ता ने तालाब की भूमि के एक हिस्से पर अवैध रूप से मकान और दुकानें निर्माण कर लीं। वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मामले की जांच क्षेत्रीय लेखपाल सतेंद्र यादव ने की।
इसमें सरकारी भूमि पर कब्जे की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि तालाब की भूमि के अवैध उपयोग से ग्राम पंचायत को लगभग दो करोड़ 52 लाख रुपये की क्षति हुई है। नियमानुसार इस क्षति का पांच प्रतिशत 12 लाख 60 हजार रुपये जुर्माने के रूप में निर्धारित किया गया है।
तहसीलदार जावेद अंसारी ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर भूमि से संबंधित वैध अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तो राजस्व नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध कब्जा हटाने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।