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हाईवे किनारे शराब के 98 ठेके आज होंगे बंद

Fri, 31 Mar 2017 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
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हाईवे की परिधि में आने वाले शराब के ठेके - फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हाईवे किनारे स्थित शराब के ठेकों पर एक अप्रैल से ताला लग जाएगा। जिले के 98 शराब और बीयर के ठेके  इस दायरे में हैं। इनमें से कई ठेका संचालकों ने हाईवे से दूर नई दुकान लेकर ठेका शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। लेकिन 30 ठेकों का दूसरी जगह न मिलने के कारण बंद होना तय है। इसके बाद भी शुक्रवार को चिह्नित ठेकों पर शराब की बिक्री होती रही।  
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जनपद के 243 देसी, अंग्रेजी और बीयर के ठेकों में से 98 ठेके ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो हाईवे की 500 मीटर की परिधि में आते हैं। इनमें कुछ ठेके आगरा-कानपुर हाईवे तो कुछ शहर से गुजरने वाले पुराने हाईवे पर हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार शनिवार से इन ठेकों पर ताला लटकना है। इनमें से कई ठेके तो शुक्रवार के दिन ही बंद दिखे लेकिन कुछ में अंतिम दिन भी बिक्री का सिलसिला जारी रहा। 98 में से 60 ठेके  ऐसे हैं जिनके संचालकों ने हाईवे से दूर नई दुकानें ढूंढ़ ली हैं। नई दुकान में माल शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है लेकिन बाकी के ठेकेदारों को अभी तक अपने क्षेत्र में हाईवे से दुकानें नहीं मिल पाईं हैं। इन पर ताला लटकना तय है। ऐसे में ये ठेकेदार विभाग से लगातार कुछ समय और देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए हैं कि शायद अंतिम समय में ठेका संचालकों को कोई राहत दे दी जाए। इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप सिंह पूरी तरह से गंभीर हैं। अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश के पालन में कार्रवाई के घेरे में आए सभी ठेका संचालकों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। एक अप्रैल से हाईवे की परिधि में आने वाला कोई भी ठेका संचालित नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की टीम लगातार नजर रखेगी।
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