इटावा। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जिला प्रशासन को कोरोना गाइड लाइन और साप्ताहिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्देश में कहा गया है कि मास्क और छह फीट की दूरी का पालन कराया जाए। बुखार जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों की जांच कर क्वारंटीन एंव आइसोलेट किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का भी सख्ती से पालन हो। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव के अलावा भीड़ व सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए।
शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति दी जाए। शॉपिंग कॉम्पलैक्स,सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार एवं खेल कॉम्पलैक्स, जिम,स्पा,स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद कराए जाएं। स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत,जल एवं सिंचाई, आम परिवहन का संचालन जारी रहेगा। यात्री वाहनों में क्षमता के 50 प्रतिशत ही लोग बैठाए जाएं। सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम होना चाहिए।
यह प्रतिबंध 14 दिनों तक लागू रहेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च जोखिम वाले मामलों विशेष नजर रखी जाए। कोविड डेडीकेटेड अस्पतालों के लिए सीनियर जिला स्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाने के साथ एंबुलेंस, ऑक्सीजन, दवा और अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। टीकाकरण भी 100 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।