इकदिल थाने के तत्कालीन एसओ राजेंद्र सिंह यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट इसी थाने में दर्ज की गई है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला का आरोप है कि एसओ ने चार लोगों के साथ घर से पति को उठाया और थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा। पिटाई से आईं चोटों के कारण पति की मौत हो गई। तत्कालीन एसओ की करतूत की वजह से तीन दिन के अंदर उन पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है।
विरारी निवासी रामकांती पत्नी स्व. सोवरन सिंह ने बताया कि 28 मार्च 2014 को वह पति के साथ घर पर थी। तभी थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव गांव के बालेश्वर दयाल उनके पुत्र यतेंद्र सिंह, टीपू निवासी इकदिल व अरविंद माथुर पुत्र सुखराम के साथ उसके घर में पहुंचे तथा उसके पति को पकड़कर पीटते हुए थाने ले गए।
थाने में भी पति को पीटा गया। महिला का आरोप है कि थानाध्यक्ष उसके पति सोवरन सिंह को 9 अप्रैल तक थाने में बिठाए रहे। पिटाई के कारण पति को गंभीर चोटें आई थीं। बाद में चोटों के कारण पति की मौत हो गई। महिला के मुताबिक उसने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे दुत्कार दिया।
मजबूर होकर उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर इकदिल पुलिस ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव समेत पांचों लोगों पर गैर इरादतन हत्या, दलित उत्पीड़न एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। एसओ इकदिल राधामोहन द्विवेदी ने बताया कि रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। छानबीन की जा रही है।