इटावा कोर्ट ने 16 साल बाद छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयो समे तीन लोगों को मंगलवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना के राशि अदा न करने पर तीनों को अतिरिक्त तीन-तीन साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 15 साल की बेटी कक्षा सन् 2004 में कक्षा 11 की छात्रा थी। वह छह नवंबर 2004 को अपने दो छोटे भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी बाइक से आए चौबिया थाना क्षेत्र के ककरपुरा गांव निवासी संजीव, उमेश व सैफई के वमूरी गांव निवासी गुड्डू ने उन्हें देसी पिस्टल के दम पर रोक लिया।