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इटावा: छात्रा से दुष्कर्म में तीन युवकों को आजीवन कारावास, 16 साल पहले अपहरण कर तीनों ने किया था दुष्कर्म

Tue, 12 Oct 2021 07:04 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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जेल (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media
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इटावा कोर्ट ने 16 साल बाद छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयो समे तीन लोगों को मंगलवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना के राशि अदा न करने पर तीनों को अतिरिक्त तीन-तीन साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 15 साल की बेटी कक्षा सन् 2004 में कक्षा 11 की छात्रा थी। वह छह नवंबर 2004 को अपने दो छोटे भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी बाइक से आए चौबिया थाना क्षेत्र के ककरपुरा गांव निवासी संजीव, उमेश व सैफई के वमूरी गांव निवासी गुड्डू ने उन्हें देसी पिस्टल के दम पर रोक लिया।

 
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छात्रा को बाइक में बैठाकर उसका अपहरण कर वहां से एक घर में ले गए। बाइक गुड्डू चला रहा था। संजीव ने पिस्टल पिस्टल के दम पर छात्रा को पीटा और दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। गुड्डू ने भी पीटा और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कपड़ों में खून सना देख उनको धोने के लिए संजीव ने विवश किया।

आठ नंवबर को संजीव का भाई उमेश आया, संजीव को जानकारी दी कि मामले के संबंध में पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इसी बीच रात को पिस्टल के दम बाइक पर बैठाया और शोर मचाने पर धमकी। गांव के पास पहुंचने पर छात्रा को बाइक से फेंककर भाग गए। दस नंबवर को पीड़ता परिजनों के साथ चौबिया थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की।

इसके तत्कालीन एसएसपी को मामले की शिकायत की। तब जाकर 11 नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वर्तमान में वह तीनों हाईकोर्ट से जमानत पर थे। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) शीरीन जैदी ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में संजीव, उमेश व गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को तीन-तीन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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