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सूचना न देने पर डीपीआरओ पर 25 हजार जुर्माना

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इटावा। राज्य सूचना आयुक्त ने जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को वर्ष 2016 -2017 की सूचना न देने व किसी भी अधिकारी के सुनवाई में न आने पर उन पर यह कार्रवाई की गई है।
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ग्राम महेवा निवासी राजेश कुमार पुत्र मनफूल ने ग्राम पंचायत महेवा के वर्ष 2016 -2017 में विकास कार्यों के बारे में जनसूचना मांगी थी। तत्कालीन सचिव बब्बू राजा ने पूरी सूचना नहीं दी। इस पर राजेश ने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई। गत 16 सितंबर को दोनों पक्षों को जाकर बयान देना था पर ग्राम पंचायत की ओर से कोई नहीं गया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत विभाग के मुखिया जिला पंचायत राज अधिकारी /जन सूचना अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा है।
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