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आत्महत्या के लिए उकसाने पर दो को तीन साल की सजा

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इटावा। महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। महिला ने 22 दिसंबर 2010 में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।
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जसवंतनगर के हरकूपुर गांव निवासी सुरेश ने तीन जनवरी 2011 को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा था कि 21 दिसंबर 2010 की शाम को पत्नी मीना देवी को आरोपी सर्वेश, चंद्र प्रकाश, राजरानी व सुरेश ने रास्ते में रोककर गाली-गालौज की।
इसकी शिकायत पत्नी ने सीओ कार्यालय में की थी। 22 दिसंबर 2010 को वह काम पर चला गया था। इसके बाद पत्नी मीना ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
तीन जनवरी 2011 को उसने आरोपी सर्वेश, चंद्रप्रकाश, राजरानी व सुरेश टेलर पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने मीना को आत्महत्या के लिए उकसाने पर आरोपी सर्वेश कुमार व चंद्र प्रकाश को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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