फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
इटावा। तीन साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने गुरुवार को दस साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से वकील दशरथ सिंह चौहान की पैरवी पर कोर्ट ने सजा का आदेश किया है।
विज्ञापन

भरथना के नगला धना मौजा सालिमपुर निवासी डब्बू उर्फ अनुरुद्ध ने 15 मार्च 2017 को एक गांव की दस साल की बच्ची को जबरन घर में खींच लिया। उससे दुष्कर्म करने के साथ उसे पीटा और फरार हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप के आपराधिक इतिहास न होने का हवाला देकर उसे बरी करने की अपील की। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने मजबूत साक्ष्य पेश किए और सजा की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को एससी-एसटी एक्ट के आरोप से बरी कर पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें