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एआरटीओ के खिलाफ कोर्ट अवमानना का प्रकीर्ण दर्ज

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इटावा। कोर्ट के आदेश पर वाहनों के चालान रिपोर्ट न भेजने पर एआरटीओ सौरभ कुमार के खिलाफ अवमानना का प्रकीर्ण दर्ज हुआ है।
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अधिवक्ता अक्षय भदौरिया ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि एक सप्ताह के अंदर पकड़े गए वाहनों के चालान रिपोर्ट कोर्ट में भेज दी जाए।
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कोर्ट ने भी वाहनों के चालान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इस आदेश की अवहेलना करने पर सीजेएम कमलेश कुमार के आदेश पर एआरटीओ सौरभ कुमार के खिलाफ अवमानना का प्रकीण दर्ज हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट की अवमानना का प्रकीर्ण कोर्ट में ही दर्ज होता है।
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इस संबंध में एआरटीओ सौरभ कुमार ने बताया कि उन्हें अभी कोई नोटिस नहीं मिला है। मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी अवश्य हुई है। संवाद
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