इटावा। अस्थायी लाइसेंस लेने वाले आतिशबाजी विक्रेताओं को सिर्फ तीन दिन 12 से 14 नवंबर तक ही पटाखे बेचने की अनुमित मिलेगी। बुधवार को जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को भंडारण/विक्रयआबादी से दूर करना होगा।
उन्होंने बताया कि अस्थायी लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में अपना आवेदनपत्र इटावा नगर क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट इटावा के कार्यालय में जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिये इच्छुक को आवेदन उप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति पर ऐसे लाइसेंस 12 नवंबर से 14 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी होंगे। शहर में नुमाइश मैदान में बिक्री का काम होगा।