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गैंगस्टर को चार साल तीन महीने की कैद

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इटावा। समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त फिरोजाबाद जिले के गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध एक बदमाश को कोर्ट ने चार साल तीन महीने की कैद सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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राज्य सरकार की ओर से मामले के पैरवीकर्ता एवं विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्ण सहाय शुक्ला ने बताया कि ऊसराहार थाना पुलिस ने फिरोजाबाद जिले के फरिहा थाना क्षेत्र के नगला गंगे निवासी बब्लू पुत्र हजारी बंजारा व पांच अन्य लोगों पर उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त बब्लू की पत्रावली अलग कर विशेष वाद के रूप में सुनवाई हुई।
तत्कालीन ऊसराहार थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कोर्ट में प्रस्तुत आरोपपत्र में बब्लू के खिलाफ थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमों का हवाला देते हुए कहा था कि वह एक गैंग के सदस्य के तौर पर वारदातों को अंजाम देता है। पशुओं की चोरी करते बेचता है। जनता में आतंक व भय का माहौल बनाकर अवैध तरीके से धन कमाता है। उसके खौफ की वजह से कोई व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराने या गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है।
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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज गौतम ने तथ्यों के आधार पर बब्लू को गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) का दोषी पाया। उसे चार साल तीन महीने के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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