स्कूली बसों की दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आने के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व सीबीएसई बोर्ड ने नए नियमों को समाहित कर स्कूलों को इनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। निर्देशों में सभी सीबीएसई व केंद्रीय विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे के साथ प्रत्येक बस में एक महिला अटेंडेंट की मौजूदगी में ही बच्चों को स्कूल लाने और घर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
सीबीएसई बोर्ड ने 23 फरवरी को स्कूल बस नियमों का नया सरकुलर जारी किया है। निर्देशों में साफ तौर से कहा गया है कि स्कूल की सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। बस में अनिवार्य रूप से एक महिला अटेंडेंट मौजूद रहे। इसके साथ ही नए नियमों में बस में किसी एक स्थान पर ड्राइवर का नाम, लाइसेंस नंबर, बस का रजिस्ट्रेशन नंबर, हेल्पलाइन नंबर व स्कूल का नंबर लिखा जाए। जिसे सामान्य तौर पर पढ़ा जा सके।
बस संचालन को लेकर विद्यालय में ट्रांसपोर्ट मैनेजर नियुक्त हो और उसका नंबर भी बस के अंदर व बाहर लिखा जाए। बोर्ड ने सभी विद्यालयों से अपने स्कूल की बसों को निर्धारित मानकों में लाने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी भी दशा में कोई बस नियम के विपरीत मिली तो स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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सभी बसों में जीपीएस सिस्टम जरूरी
इटावा। नए नियमों के तहत सभी स्कूली बसों का जीपीएस सिस्टम से लैस होना जरूरी है। जिससे स्कूल को बस के सम्बंध में पल-पल की जानकारी मिल सके। इसी जीपीएस सिस्टम के माध्यम से बस का सीसीटीवी कैमरा भी स्कूल के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा जिससे विद्यालय प्रशासन कभी भी किसी बस के अंदर की गतिविधियों को स्कूल में बैठकर देख सके।
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स्पीड गर्वनर के साथ लगाएं सायरन-अलार्म
इटावा। बोर्ड ने सभी बसों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगाने और इसेे 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड पर सेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूल बस में सायरन अलार्म भी लगाए जाएं जिससे किसी भी इमरजेंसी में बस में सवार बच्चे सायरन अलार्म की बटन दबाकर महिला अटेंडेंट व ट्रांसपोर्ट मैनेजर को अलर्ट कर सकें।
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बसों में हो विशेष तरह की सुरक्षित सीटें
इटावा। स्कूल बसों की सीटें भी सुरक्षित करने के निर्देश बोर्ड में दिए हैं और कहा है कि बसों की सीटें फायर प्रूफ होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बस में कम से कम दो अग्निशमन यंत्र रखे जाएं। बस स्टाफ को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाए।
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स्कूल बसों में इन नियमों का भी हो कड़ाई से पालन
1- बस का रंग पीला हो
2-बस के आगे पीछे स्कू ल बस लिखा हो
3-प्राइवेट बस पर आन स्कूल डयूटी लिखा हो
4-बस में इमरजेंसी गेट हो
5-बस में बच्चों के लिए पीने के पानी का इंतजाम हो
6- बस की खिड़की जालियों से सुरक्षित हों
7-बस के पास फिटनिस सर्टिफिकेट हो
8-बच्चों को ले जाने वाली बस खटारा न हो
9-सीट के नीचे बच्चों के स्कूल बैग रखने की जगह हो
10-स्कूल बस में फर्स्ट एड बाक्स हो
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जिले के सभी स्कूलों को भेजे गए निर्देश: डा. आनंद
इटावा। सीबीएसइ बोर्ड के इटावा, औरैया व कन्नौज जनपद के सिटी कोआर्डिनेटर एवं संत विवेकानंद कालेज के निदेशक डा. आनंद ने बताया कि उन्हें बोर्ड का सर्कुलर प्राप्त हो गया है और बोर्ड के निर्देशानुसार तीनों जनपदों के लगभग 50 विद्यालयों को बोर्ड के निर्देशों की कापी भेज कर तुरंत ही नियमों का पालन करने को पत्र लिखा जा चुका हैं। उन्होंने बताया कि संत विवेकानंद कालेज की सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया को शुरू है और एक एक महिला अटेंडेंट की भी तैनाती कर दी गई है।