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Etawah News: दुष्कर्म के प्रयास व मारपीट के आरोपियों की जमानत खारिज

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इटावा। न्यायालय विशेष एससी/एसटी एक्ट (कोर्ट संख्या-2) ने दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के तीन आरोपियों रामवरन यादव उर्फ बबलू, मंजेश और संतोष की जमानत याचिका खारिज कर दी।।
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27 फरवरी 2020 को प्राथमिकी जसवंतनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें पीड़िता ने बताया था कि घनश्यामपुरा निवासी तीनों आरोपी अवैध असलहों और लाठी-डंडों के साथ पीड़िता उसके घर घुस आए थे। उन्होंने पीड़िता को जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की नीयत से साड़ी से गला दबाने का प्रयास किया था। पीड़िता पीटकर लहूलुहान कर दिया था। उससे दुष्कर्म का भी प्रयास किया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष एससी/एसटी एक्ट (कोर्ट संख्या-2) में हुई।
इसमें आरोपी पक्ष की ओर से रंजिश के कारण फंसाने की बात रखी गई थी। उन्होंने पीड़िता की ओर से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाने की बात कही। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता के शरीर पर चोट के सात निशान पाए गए हैं और अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर है।
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अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता को गंभीर चोटें पाई गईं, और आरोपियों पर बलात्कार के प्रयास व जान से मारने की कोशिश जैसी संगीन धाराएं हैं। इससे पहले आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए थे, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। न्यायाधीश ने मामले की भयावहता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। सभी आरोपन्पांच जनवरी 2026 से जेल में बंद हैं।
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