जसवंतनगर। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम ने ग्राम पीहरपुर में छह साल पहले मारपीट के चर्चित मामले में नौ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
थाना बलरई के ग्राम पीहरपुर निवासी अंजली देवी ने अपने ही गांव के राजेश समेत उनके परिवार के नौ लोगों के खिलाफ साल 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बलवा, मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में छानबीन के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों पर लगाए लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कोर्ट के समक्ष ठोस तर्क और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए।
उन्होंने दलील दी कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। इसके आधार पर कोर्ट ने राजेश, टेलर उर्फ रुकनपाल, बंटू उर्फ विनोद, पेंटर उर्फ किशनपाल, आलोक, मोहित, रोकी, स्नेहलता व जूली को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।