इटावा। विशेष न्यायाधीश ने बिजली चोरी के एक पुराने मामले में आरोपी महेश कुमार उर्फ महेंद्र सिंह को दोषमुक्त किया। यह निर्णय बकाया धनराशि और राजस्व शुल्क जमा करने के बाद विद्युत अधिनियम के तहत लिया गया। यह मामला 25 जुलाई 2022 का है।
तत्कालीन अवर अभियंता रघुनाथ सिंह राजपूत ने मोहल्ला गाड़ीपुरा में चेकिंग की थी। चेकिंग में महेश कुमार मीटर में कट लगाकर बिजली चोरी करते मिले थे। इस पर थाना एपीटी में विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत कुल 82,376 रुपये जमा किए।
इसमें 10 फीसदी राजस्व शुल्क भी शामिल था। बिजली विभाग ने पुष्टि की कि अब आरोपी पर कोई धनराशि शेष नहीं है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दोषमुक्ति के समान माना जाता है। न्यायालय ने इन तथ्यों और भुगतान को देखते हुए आरोपी को धारा 135 विद्युत अधिनियम के आरोपों से बरी किया।