इटावा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग कैंप लगाकर खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस बना रहा है। इसी कड़ी में 21 जनवरी को चकरनगर तहसील में तो 22 जनवरी को भरथना के नगर पालिका परिसर में लाइसेंस बनाएं जाएंगे। वहीं 23 जनवरी को जसवंत नगर की नगर पालिका परिसर में कैंप लगेगा।
मुख्य खाद्य निरीक्षक नादिर अली ने बताया कि खाद्य पदार्थ विक्रेता और दवा कारोबारी चार फरवरी तक लाइसेंस बनवा लें। चार फरवरी के बाद चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। लाइसेंस न बनवाने वाले पर छह माह की जेल या दो लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए खाद्य कारोबारी पहचान पत्र की फोटोस्टेट और अपनी दो पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर लाएं। यह लाइसेंस कोटेदार, राशन डीलर, मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल, मिठाई, किराना सहित सभी खाद्य कारोबार में लगे लोगों को बनवाना अनिवार्य है।