सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे से शराब और बीयर की दुकानों को हटाने के कड़े निर्देश जारी करने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले में हाईवे पर स्थित 98 शराब की दुकानों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। ये अवधि तीन फरवरी को समाप्त हो रही है। इस अवधि में ठेकेदार को हाईवे से 500 मीटर दूर दुकान खोलने की जगह का ब्योेरा देना होगा। अगर वह दूसरी जगह उपलब्ध नहीं कर पाता तो अगले वर्ष के लिए ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
हाईवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की बढ़ती संख्या और इसके कारण वाली दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला दिया है। इसमें साफ कहा है कि एक अप्रैल तक हाईवे को पूरी तरह से शराब की दुकानों से मुक्त कर दिया जाए। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने जिले की सीमा में 98 ऐसी शराब और बीयर की दुकानों को चिह्नित किया है, जो हाईवे से 500 मीटर की परिधि में हैं। इन सभी ठेकेदारों को नोटिस भी दे दी गई है। जिसमें साफ कहा गया है कि 15 दिन के अंदर वह हाईवे से 500 मीटर दूर दुकान के लिए डिटेल प्रस्तुत करें।
जिले में कुल ठेकों की स्थिति
ठेका देशी शराब 140
ठेका अंग्रेजी शराब 52
ठेका बीयर 51