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समय अवधि में टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट

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इटावा। समय से अपने घरों का टैक्स जमा करने वाले गृहस्वामियों को नगर पालिका पांच प्रतिशत की छूट देगी। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से की जाएगी। अधिक से अधिक कर जमा करने के लिए पालिका ने कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी गुरुवार को कर निर्धारण अधिकारी जगजीवन राम ने दी।
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शहर में 44798 मकान हैं, जिनसे पालिका को प्रतिवर्ष सात करोड़ 12 लाख रुपये गृहकर व जलकर मिलता है। लेकिन अभी पालिका के पास 26 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। इसको पूरा करने के लिए पालिका ने समय अवधि पर अपना कर जमा करने वालों को पांच प्रतिशत की छूट दी है। इस योजना का लाभ शहरियों को एक अप्रैल को दिया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी जगजीवन राम ने बताया कि 31 मार्च के बाद बकाया गृहकर व जलकर पर पांच-पांच फीसदी साधारण ब्याज लिए जाने विषयक प्रस्ताव पालिका बोर्ड बैठक में रखा गया है। बताया कि पालिका के सभी भवन-मकान ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

सभी भवन एवं मकान स्वामी अपना गृहकर, जलकर व जलमूल्य ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बताया कि भ्रम वश लोग लोग टैक्स जमा न करके पहली अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। उनसे अपील है कि वह समय रहते टैक्स चालू वित्तीय वर्ष में जमा कर दें।
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नगर पालिका सीमा के अंदर 42 हजार से ज्यादा मकान हैं। ज्यादातर लोग समय से टैक्स अदा नहीं करते और उनका गृहकर व जलकर बकाया चला आ रहा है। कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि पालिका अपने बाशिंदों को अच्छी सुविधा तभी दे पाएगी जब वह समय से पालिका के टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पालिका बोर्ड की बैठक में नए वित्तीय वर्ष में गृहकर व जलकर में पांच-पांच फीसदी छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है।
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