फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Etawah News: दुष्कर्म व पॉक्सो में दोषी को 25 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनीता विमल की कोर्ट ने तीन साल पुराने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी गौरव को 25 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट को जुर्माने अदा न करने पर उसे चार माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन




ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी एक जून 2022 की रात को अपने घर पर सो रही थी। घर पर उसकी पत्नी व बेटा भी सो रहे थे जबकि वह घर से थोड़ी दूर पर पशुबाड़े में लेटा था। तभी पड़ोस में रहने वाला गौरव यादव घर में घुस आया और उसकी पुत्री को पड़ोस में बंद पड़े मकान में ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। बाद में उसकी पुत्री किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर आई और पूरी जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने गौरव के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनीता विमल की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गौरव को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें