इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान ने तीन साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह बाहर रहकर मजदूरी करता था। घर पर उसके पिता, छोटा भाई व बहन रहती थी। 15 फरवरी 2023 को सौरभ कुमार उसके घर में घुस आया और उसने उसकी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी थी। परिवार के लोग थाने गए और पूरी घटना बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सौरभ के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सौरभ को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा व 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।