जिलाधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागू की गई है।
इस योजना का लाभ गली में फेरी लगाने वाले, रसोइया, मजदूर, भूमिहीन, लघु सीमांत किसान, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, होमगार्ड, रोजगार सेवक, मनरेगा श्रमिक व अन्य कार्यों में लगे लोगों को मिलेगा।
बताया कि इस योजना में शामिल होने के लिए असंगठित मजदूर जिसकी मासिक 15 हजार रुपये से अधिक न हो, बैंक में बचत खाता हो, आयु 18 वर्ष के कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात योजना के अधीन अभिदाता को सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। ब्यूरो