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Etah News: जमीन के लिए पत्नी की हत्या, आजीवन कारावास

Tue, 27 Oct 2026 12:19 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। गांव खवा में वर्ष 2013 में गर्भवती की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास दिया है। सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने सोमवार को सश्रम सजा के साथ दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है। साक्ष्यों के अभाव में तीन को बरी कर दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार हरदोई जिले के औहदपुर निवासी समर सिंह ने बेटी रीमा की शादी 2 जून 2013 को जैथरा क्षेत्र के खवा गांव निवासी विनोद सिंह के साथ की थी।
आरोप था कि शादी में बाइक, सोने की चेन, रंगीन टीवी, घरेलू सामान और 50 हजार रुपये देने के बावजूद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। विनोद पत्नी के मायके पक्ष से जमीन में चौथाई हिस्सा या इसके एवज में पांच लाख रुपये मांग रहा था। इसके लिए रीमा को परेशान किया जाता था।
मामले के मुताबिक एक दिसंबर 2013 को रीमा ने पिता को फोन कर ससुराल में पीटे जाने के बाबत बताया। इसके करीब एक घंटे बाद विनोद ने फोन कर रीमा की मौत होने की सूचना दी। परिजन गांव पहुंचे तो शव घर में छप्पर के नीचे पड़ा मिला। रीमा उस समय गर्भवती थी। पोस्टमार्टम में गले पर निशान सहित शरीर पर कई चोटें मिलीं।
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चिकित्सकीय साक्ष्यों में गला दबाने से दम घुटने के कारण मौत की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों का परीक्षण किया। विनोद सिंह के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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