एटा। सिंचाई विभाग में तैनात अतुल कुमार पर चले विभागीय प्रकरण में कार्रवाई पूरी हो गई है। अधिशासी अभियंता ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बिना अवकाश न्यायालय में उपस्थित रहने व राजकीय कार्यों में लापरवाही के आरोपों के आधार पर उन्हें 23 फरवरी को निलंबित किया गया था।
तीन सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट में आरोप संख्या 1 से 6 तक में कर्मचारी को दोषी पाया गया। आदेश के मुताबिक आरोप संख्या 1 के आधार पर उनकी दो अस्थायी वेतनवृद्धियां उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। वहीं आरोप संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें शर्तों सहित सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना या विभाग की छवि धूमिल करने जैसी स्थिति दुबारा मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहाली के बाद उनकी तैनाती मैनपुरी स्थित तृतीय उपखण्ड के अधीन बेवर जिले की चौकी जासमई पर निर्धारित की गई है। संवाद