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तेरह लाख लोगों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ

Wed, 24 Feb 2016 11:25 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला, एटा
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 जिले में एक मार्च से लागू हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2,66,908 परिवारों के 13,20,414 सदस्यों को दो रुपये किग्रा गेहूं और तीन रुपये प्रति किग्रा चावल मिलना शुरू हो जाएगा। प्रशासन की मानें तो अधिनियम को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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खाद्य सुरक्षा कानून जिले में लागू होते ही चयनित एपीएल कार्ड धारक परिवार की एक यूनिट पर साढे़ तीन किग्रा गेहूं दो रुपये प्रति किग्रा और डेढ़ किग्रा चावल तीन रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से वितरित किए जाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारकों को 15 किग्रा गेहूं और 20 किग्रा चावल मिलेंगे। प्रशासन की मानें तो जिले में योजना को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत नए डिजिटल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। इसमें परिवार का मुखिया का नाम पुरुष की जगह महिला को बनाया गया है। राशन कार्ड में नाम बदलाव से लेकर अन्य कमियों को दूर कराने के लिए उपभोक्ता जिला पूर्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं।  

नगर और निधौली कलां कस्बा में लगेंगी पीओएस
एटा। नगर पालिका एटा और निधौली कलां के  बिक्रय केंद्रों पर बायोमैट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। इससे अब डीलर राशन की कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे। उपभोक्ता मशीन में अपना आधार कार्ड नंबर फीड कर राशन प्राप्त करेंगे। राशन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं को एक रसीद प्राप्त होगी। इसके अलावा मशीन पर अंगूठा लगाते ही उपभोक्ता और उसके परिवार को राशन मिलने की पुष्टि हो जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत राशन के स्टॉक की फीडिंग भी होती रहेगी। 
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