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परमिट नहीं हुआ तो स्कूली वाहन किए जाएंगे सीज

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एटा। स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि स्कूली छात्र-छात्राओं को लाने ले जाने वाले वाहन किसी भी दशा में बिना परमिट के नहीं चल सकेंगे। परमिट लेने की जिम्मेदारी स्कूली संचालकों को दी गई है।
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परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भेजे पत्र में कहा है स्कूली वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग चलाकर उनका परमिट चेक करें। अगर बिना परमिट वाहन सड़क पर मिलता है तो उसे सीज कर स्कूल संचालक पर मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने पत्र में कहा है कि अधिकारियों के साथ स्कूल संचालकों की बैठक कराएं। सभी वाहनों को परमिट लेने के लिए प्रतिबंधित करें।
बीएसए, डीआईओएस, अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष को शामिल कर समिति बनाएं। समिति में एआरटीओ प्रवर्तन व यात्री कर अधिकारी को नामित कराया जाए। स्कूलों में बैठक कर प्रगति आख्या एआरटीओ से शासन ने मांगी है। आयुक्त ने पत्र में कहा है स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमुंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं।
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बड़ी संख्या में निजी छोटे वाहन बच्चों को लाने व ले जाने का काम करते हैं। यह वाहन चालक जो अभिभावकों से सीधे संपर्क कर बच्चों को लाते व ले जाते हैं। वे वाहन भी बिना परमिट नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों को भी चिह्नित कर बिना परमिट न चलने के आदेश दिए हैं।
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