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Etah News: दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा

Wed, 31 Jul 2024 10:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला से महिला को ले जाने के बाद दुष्कर्म किया गया और महीनों तक शारीरिक शोषण किया गया। इस मामले की सुनवाई के बाद दोषसिद्ध अपराधी को 7 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम विकास गुप्ता की अदालत ने सुनवाई के बाद दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर राहुल सक्सेना निवासी कांशीराम आवासीय काॅलोनी को 7 साल कठोर कारावास की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने पीड़िता व अन्य गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाया और अपना निर्णय सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 7 जनवरी 2018 की शाम करीब 5 बजे दोषसिद्ध अपराधी घर से बुलाकर ले गया था, इसके बाद रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा और यहां से सीधे बरेली लेकर गया। यहां से ट्रेन पकड़कर चंड़ीगढ लेकर पहुंचा और अपने दोस्त के कमरे पर 5 दिनों तक रखकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
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इसके बाद दोषी ने दूसरी जगह पर किराए का मकान लिया और 28 दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। बाद में किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एटा आया और तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। तब पुलिस ने महिला परिजन के सुपुर्द कर दोषी को जेल भेज दिया था। बताया कि अर्थदंड की रकम जमा नहीं करने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही पड़िता को अर्थदंड में से 75 फीसदी धनराशि देनी होगी।
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