एटा। खेत में शौच के लिए गई किशोरी से छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अदालत के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। इसमें सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है।
ओमवीर के विरुद्ध थाना राजा का रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री 21 फरवरी 2015 को खेत में शौच के लिए गई थी। तभी ओमवीर पहुंच गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री चिल्लाई तो लोगों के पहुंचने पर आरापी तमंचा दिखाकर भाग गया। इससे पहले 16 फरवरी को ओमवीर व उसके भाई रामौतार ने पुत्री के साथ अश्लील हरकतें की थीं। विरोध करने पर पुत्र की पिटाई कर दी थी। इसकी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई। लेकिन बाद वाली घटना की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया।
दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने मंगलवार को फैसला सुनाया। ओमवीर को दोषी ठहराते हुए 4 साल के कठोर कारावास और 7500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।