एटा। वर्ष 2020 में अवागढ़ थाना क्षेत्र में 250 ग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसको एक वर्ष 18 दिन के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-04 विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 30 जुलाई 2020 को अवागढ़ कोतवाली में दर्ज मुकदमे में आरोपी प्रदीप कुमार निवासी रतिभानपुर थाना सिकंदराराऊ जिला हाथरस के कब्जे से 250 ग्राम डायजापाम बरामद हुआ था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और एक वर्ष 18 दिन के सश्रम कारावास तथा तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।