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Etah News: पांच डिफॉल्टरों की संपत्तियों पर कब्जे के आदेश

Thu, 17 Sep 2026 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। बैंक ऋण की अदायगी में लापरवाही बरतने वाले डिफॉल्टर ऋणधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन सरफेसी अधिनियम के तहत पांच मामलों में बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का कब्जा संबंधित बैंकों को दिलाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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डीएम ने अधिकारियों से कहा है कि बैंकों की वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए न्यायालय के आदेशों का विधि के अनुसार प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऋण वसूली से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश में शामिल मामलों के अनुसार मैसर्स एवन फुटवियर पर इंडियन बैंक का 37,52,061 रुपये ऋण बकाया है। मैसर्स सुदीप पुस्तक भंडार, रेलवे रोड की आवासीय-कमर्शियल संपत्ति संख्या 65-एस/2 पर एचडीएफसी बैंक का 25,92,741 रुपये बकाया है। इसी तरह मैसर्स जिया ट्रेडर्स मोहल्ला बदियान बस्ती रोड, जैथरा की 233.88 वर्गमीटर मकान एवं खुली भूमि की संपत्ति पर एचडीएफसी बैंक का 40,29,075 रुपये ऋण बकाया है।
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मैसर्स वैभव ट्रेडर्स मकान संख्या 195, चौंचा बनगांव टूयलिप स्कूल के निकट आवासीय संपत्ति पर इंडियन बैंक का 48,71,479 रुपये बकाया है। वहीं मैसर्स मुजम्मिल फारूक ट्रेडर्स, सराय खनाम, जलेसर की मकान संख्या 8/484 पर एक्सिस बैंक का 1,95,29,029 रुपये ऋण बकाया है। इन पांचों मामलों में डिफॉल्टर ऋणधारकों पर बैंकों की कुल 3,47,74,385 रुपये की ऋण राशि बकाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य बैंकों की वैधानिक वसूली प्रक्रिया को गति देना और जिले में वित्तीय अनुशासन एवं स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करना है
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