एटा। एनडीपीएस एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक के न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी माना है। उसे एक वर्ष पांच माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियुक्त शान मोहम्मद निवासी इस्लाम नगर एटा के खिलाफ 28 जुलाई 2016 को थाना निधौली कलां में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने उसे एक वर्ष दो माह कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद