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परिचालक की गोली मारकर हत्या करने में दो को उम्र कैद

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एटा। बस के परिचालक को गोली मारकर हत्या और लूट की घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वही अलग-अलग मामलों में कुल डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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घटना 12 अगस्त वर्ष 2013 की है। थाना बन्नादेवी अलीगढ़ के लक्ष्मनपुर बैंक कॉलोनी निवासी राजाराम रोडवेज की बस पर चालक था। वह 12 अगस्त को बस लेकर दिल्ली से फर्रुखाबाद के लिए चला। बस में परिचालक शीलेंद्र सिंह निवासी मुहल्ला डिग्सी थाना गौंडा जिला अलीगढ़ के अलावा दो अन्य सवारियां थीं, जो बुलंदशहर से सिकंदराराऊ के लिए बैठीं। रात्रि करीब सवा 11 बजे जब बस एटा में प्रवेश करने वाली थी, तभी दोनों युवकों में से एक ने बस को रुकवाने के लिए कहा। ड्राइवर ने जैसे ही बस को रोका एक युवक ने परिचालक को गोली मार दी। दोनों युवक घटना के बाद भाग गए। चालक परिचालक को घायलावस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी सोनू निवासी शेरपुरा और कुलदीप निवासी अमांपुर थाना कासगंज के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। यहां विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पारुल जैन ने घटना को जघन्यतम माना। अपने आदेश में कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अलग-अलग मामलों में लगभग डेढ़ लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। यह जानकारी एडीजीसी प्रवेश भारद्वाज और संध्या भारती ने दी है।
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